भरथना पुलिस ने “NCL Awareness 2.0” के तहत बढ़ाई जन-जागरूकता, छात्रों को बताए नये आपराधिक कानूनों के अहम प्रावधान

ब्रजेश पोरवाल-एडीटर & चीफ टाइम्स ऑफ आर्यावर्त 7017774931

भरथना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना भरथना पुलिस ने शुक्रवार को “NCL Awareness 2.0” अभियान के अंतर्गत एस.ए.वी. इंटर कॉलेज में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान नये आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) — की विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में थाना पुलिस टीम ने छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों को बताया कि नये कानूनों में ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को और अधिक सशक्त बनाया गया है। वहीं साइबर अपराध व संगठित अपराध के मामलों में कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके साथ ही फॉरेंसिक साक्ष्यों के उपयोग को अनिवार्य किया गया है जिससे जांच प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बन सके।

“दंड से न्याय की ओर” की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये नये कानून न्याय प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त और पीड़ित-केंद्रित बनाते हैं, जिससे आमजन को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा। पुलिस टीम ने संवाद सत्र और प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह, प्रधानाचार्य शैलेन्द्र कुमार सहित विद्यालय स्टाफ और पुलिस बल के जवान उपस्थित रहे।

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